अंकिता भंडारी कांड के बाद उत्तराखंड में पटवारी सिस्टम खत्म करने की मांग

Ankita Bhandari-supreme court

नई दिल्ली: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उत्तराखंड में पटवारी सिस्टम खत्म करने की मांग की गई है। हस्तक्षेप की अर्जी लगाते हुए देहरादून स्थित एक पत्रकार ने अपनी याचिका में कहा है कि पूरे कांड के लिए पटवारी सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि इस सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज होने और फिर उस पर कार्रवाई में काफी समय लग जाता है।

नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस सिस्टम को 6 महीने में खत्म करने का आदेश दिया था। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका 2019 में दाखिल की थी। लेकिन अब तक वो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं की गई है। उसी याचिका के साथ इस नई अर्जी को जोड़ने की मांग करते हुए कहा गया है कि अंकिता के पिता अपनी शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास गए थे, लेकिन उनको पटवारी के पास शिकायत की तस्दीक यानी संस्तुति के लिए भेज दिया गया। इसके बाद सरकारी महकमों के बीच का खेल शुरू हुआ।

अंकिता के परिजन शिकायत दर्ज कराने को लेकर पुलिस और पटवारी के बीच दौड़ते रहे। जब शिकायत ही दर्ज नहीं हुई तो जांच कैसे शुरू होती। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में सदियों पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था प्रचलित है। कानूनगो, लेखपाल और पटवारी जैसे राजस्व अधिकारियों को अपराध दर्ज करने और जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति और कार्य दिया गया है।

पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार जैसे राजस्व अधिकारियों को बलात्कार, हत्या, डकैती आदि सहित गंभीर अपराधों की जांच के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। उनका प्राथमिक कर्तव्य राजस्व मामलों में कर्तव्यों का निर्वहन करना है। वे पहले से ही राज्य के राजस्व शुल्क और करों के संग्रह के बोझ तले दबे हैं। उन्हें अपराध स्थल, जांच, फोरेंसिक, पूछताछ, पहचान, यौन और गंभीर अपराधों को संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। यह केवल नियमित पुलिस वाले प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है, जिन्हें समय-समय पर कानूनी, वैज्ञानिक और जांच प्रशिक्षण दिया जाता है।  

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