Imran Khan Meeting Rights : दबाव आया काम, पाकिस्तान सरकार ने उज्मा को दी जेल में बंद भाई इमरान खान से मिलने की इजाजत

धारा 144 के बीच इमरान खान की बहन को मिली अदियाला जेल में मुलाकात की अनुमति
दबाव आया काम, पाकिस्तान सरकार ने उज्मा को दी जेल में बंद भाई इमरान खान से मिलने की इजाजत

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार देश और दुनिया की आवाज के सामने घुटने टेकते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक इमरान खान की बहन उज्मा खानम को उनसे मिलने की इजाजत दे दी। खान आदियाला जेल में बंद हैं। स्थानीय मीडिया ने जेल अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है।

डॉन के मुताबिक उज्मा अपने भाई से मिलने जेल के अंदर गईं, जबकि जेल के बाहर कई पीटीआई समर्थक जमा थे।

ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान की ट्वीन सिटीज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लगाई गई है। इससे पहले गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने सख्त हिदायत दी थी कि जिसने भी धारा 144 के नियमों का उल्लंघन किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार और पीटीआई सदस्यों को कई हफ्तों तक उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिलने देने के बाद, पीटीआई ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री के मिलने के अधिकार पर लगी रोक के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था।

गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 का पालन पक्का किया जाएगा।

इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने चेतावनी दी, “चाहे वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) आएं या अदियाला जेल, धारा 144 के तहत बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने खास तौर पर पीटीआई समर्थित सांसदों से “कानून का पालन करने” की अपील की थी।

पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 एक कानूनी नियम है जो जिला प्रशासन को किसी इलाके में कुछ समय के लिए चार या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का अधिकार देता है।

--आईएएनएस

 

 

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