Bangladesh Minority Persecution: मानवाधिकार संस्था ने बांग्लादेश में 'अल्पसंख्यक उत्पीड़न' के खिलाफ उठाई आवाज, हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

एचआरसीबीएम ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कानूनी उत्पीड़न के खिलाफ पीआईएल दाखिल की।
मानवाधिकार संस्था ने बांग्लादेश में 'अल्पसंख्यक उत्पीड़न' के खिलाफ उठाई आवाज, हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

ढाका:  बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस (एचआरसीबीएम) ने देशभर में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका (पीआईएल) का उद्देश्य देश में अल्पसंख्यकों के प्रति हो रहे कानूनी उत्पीड़न को उजागर करना है।

एचआरसीबीएम ने सोमवार को जारी किए गए एक बयान में कहा, "बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय प्रभाग में प्रस्तुत यह आगामी जनहित याचिका केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं है - यह उस देश में न्याय की पुकार है जहां 39 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं और जहां जहां अनियंत्रित शक्तियों ने अभियोजन को ही जुल्म करने वाला बना दिया है।"

"न्याय के इस 'हथियारीकरण' का एक भयावह उदाहरण एक प्रतिष्ठित साधु और समाज सुधारक चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी की चल रही नजरबंदी है। उन्हें सबसे पहले एक निजी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से दायर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था - जो बांग्लादेशी कानून का उल्लंघन है जो केवल राज्य को (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के अनुसार) राजद्रोह का आरोप लगाने की अनुमति देता है। इस आरोप के निराधार होने और बढ़ते जन आक्रोश के बावजूद, चिन्मय प्रभु जेल में ही हैं।"

मानवाधिकार संस्था ने खुलासा किया कि चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका, जो अब सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय प्रभाग के समक्ष लंबित है, का महीनों से कोई समाधान नहीं हुआ है। तब से, इसमें कहा गया है कि वह कई "मनगढ़ंत मामलों" में उलझा हुआ है, जिसमें "हत्या के झूठे आरोप" भी शामिल हैं।

एचआरसीबीएम ने सवाल किया कि क्या "उनका एकमात्र अपराध सत्ता के सामने सच बोलना और बांग्लादेश के हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की वकालत करना था"। इसमें आगे कहा गया है कि उसका मामला "राज्य की व्यापक निष्क्रियता और मिलीभगत का एक सूक्ष्म रूप है - न्याय को कायम रखने का दावा करने वाली व्यवस्था का एक कानूनी मजाक उड़ाना।"

मानवाधिकार संस्था के अनुसार, एक गहन जांच के बाद, उसने 31 अक्टूबर और 19 दिसंबर, 2024 के बीच दर्ज 15 आपराधिक मामलों की जांच की, और कहा कि इन मामलों में 5,701 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से कई को "बिना किसी विशिष्ट आरोप के निशाना बनाया गया।"

एचआरसीबीएम ने कहा, "बेबुनियाद आरोप लगा पुलिस और कुछ इलाके के दबंग, अल्पसंख्यकों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर रहे हैं - यह रणनीति चटगांव और अन्य जगहों पर विशेष रूप से देखी जा रही है। इस तरह की प्रथाएं न केवल संवैधानिक सुरक्षा को कुचलती हैं, बल्कि पहले से ही कमजोर आबादी को और भी ज्यादा विभाजित करती हैं।"

इसमें आगे कहा गया है, "पीढ़ियों से, बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसा, विस्थापन और कानूनी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। आज, झूठे आपराधिक मामले इस दुर्व्यवहार के एक नए आयाम का प्रतिनिधित्व करते हैं - जो प्रणालीगत भी है और खामोश से भी।"

जनहित याचिका में बिना उचित जांच के बड़े पैमाने पर आरोप दर्ज करने के लिए एफआईआर प्रक्रिया के मनमाने इस्तेमाल को चुनौती देने की मांग की गई है। साथ ही दुरुपयोग की चपेट में आने वाले मामलों में प्रारंभिक जांच अनिवार्य करने के लिए न्यायिक निर्देशों का आग्रह किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इसमें दुर्भावनापूर्ण अभियोजन में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है और झूठे मामलों का आकलन और रिपोर्ट करने के लिए एक न्यायिक जांच या एक आयोग बनाने का आह्वान किया गया है।

 

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