ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया की संसद ने दिसंबर 2024 में ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल 10 दिसंबर 2025 के बाद से यह एक्ट प्रभाव में आ जाएगा। इसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का उपयोग ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर पाएंगे।
बच्चों के लिए टिकटोक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट,फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लग जाएगा।सोशल मीडिया की कंपनियों को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्लेटफार्म से हटाना पड़ेगा। 16 वर्ष से कम उम्र का यदि एक भी बच्चा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का उपयोग करता हुआ पाया गया। ऐसी स्थिति में 3।1 करोड डॉलर जो भारतीय मुद्रा में लगभग 275 करोड रुपए होते हैं। सोशल मीडिया कंपनी को यह जुर्माना अदा करना होगा।
सारी दुनिया के देशों में छोटे बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए बड़े प्रयास किया जा रहे हैं। बच्चे खेल के मैदान से गायब हो गए हैं।अपनी उम्र के बच्चों के साथ उनका बोलना खेलना कूदना सब बंद हो गया है। बच्चों को वास्तविक पारिवारिक और सामाजिक ज्ञान नहीं मिल रहा है। खेलकूद नहीं होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में भी विपरीत असर देखने को मिल रहा है। जिसके कारण दुनिया भर में चिंता देखी जा रही है।
अमेरिका मे 13 वर्षीय कम उम्र के बच्चों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। इन्हें सोशल मीडिया से दूर करने की पहले शुरू की गई है।
ब्रिटेन में 2023 के पारित कानून के अनुसार सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री की पहचान कर प्लेटफार्म से हटाने की जवाब देही सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार ने डाली है।
फ्रांस में 2023 में पारित कानून के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के पहले माता-पिता की सहमति सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जरूरी की गई है।
जर्मनी में 16 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए अपने माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य किया गया है।
नार्वे में सरकार ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर आयु सीमा 13 वर्ष से बढाकर 15 वर्ष कर दी है।
चीन के साइबर स्पेस प्रशासन ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को मात्र 2 घंटे सीमित करने का प्रस्ताव दिया है।
भारत में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में सोशल मीडिया पर बच्चों की उपस्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास का प्रस्ताव है। अभी यह कानून संसद में पास नहीं हुआ है।संसद में कानून पास होने के बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया में अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी। इस कानून का पालन सोशल मीडिया कंपनी कठोरता से करें। इसके लिए 250 करोड रुपए जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। भारत में अभी इस तरह का कानून बना नहीं है। हो सकता है, सरकार अगले सत्र में इसे लेकर आए।