अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यूट्यूब को किया बैन तो उठाएंगे कानूनी कदम: गूगल

कैनबरा, 28 जुलाई (आईएएनएस)। गूगल ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वह 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लगने वाले सोशल मीडिया बैन में यूट्यूब को शामिल करती है, तो कंपनी कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

गूगल और यूट्यूब के ऑस्ट्रेलियाई कार्यालय के अधिकारियों ने संचार मंत्री एनीका वेल्स को भेजे एक पत्र में कहा है कि यदि सरकार पहले लिए गए निर्णय को पलटती है और यूट्यूब को प्रतिबंध में शामिल करती है, तो कंपनी "अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।"

पत्र में गूगल ने तर्क दिया है कि यूट्यूब एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं। गूगल ने यह भी संकेत दिया कि वह यूट्यूब को शामिल किए जाने पर संवैधानिक आधारों पर कानूनी चुनौती देगा।

यह प्रतिबंध दिसंबर से लागू होगा, जिसके तहत मेटा, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसी कंपनियों को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने या एक्सेस करने से रोकने के लिए "उचित कदम" उठाने होंगे।

सरकार ने शुरुआत में यूट्यूब को इस प्रतिबंध से इसलिए छूट दी थी क्योंकि उस पर शैक्षिक और स्वास्थ्य-संबंधी कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन जून में ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष ऑनलाइन सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को छूट नहीं दी जानी चाहिए।

जब सोमवार को गूगल की कानूनी कार्रवाई की धमकी के बारे में पूछा गया, तो ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक सेवा मंत्री टान्या प्लिबरसेक ने कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी कंपनियों के दबाव में नहीं आएगी।

उन्होंने कहा, "हम ऑस्ट्रेलियाई बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो जरूरी होगा, वो करेंगे। हम किसी भी सोशल मीडिया कंपनी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं।"

मालूम हो कि मार्च में मेटा, टिकटॉक और स्नैपचैट ने सरकार को अपने ज्ञापन में यूट्यूब को छूट देने के फैसले की आलोचना की थी। इस नियम के उल्लंघन पर कंपनियों को 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 32.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

--आईएएनएस

डीएससी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...