एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामला: विधान परिषद समिति के सामने पेश हुए कुणाल कामरा

मुंबई, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम लिए बगैर उन पर की गई टिप्पणी मामले में स्टैंड-अप कमीडियन कुणाल कामरा गुरुवार को महाराष्ट्र विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए।

कुणाल कामरा अपने वकील के साथ समिति के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने एक खास टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर साफ-साफ लिखा था—"बुरा नहीं हुआ बस… आपको अच्छा नहीं लगता।" यह टी-शर्ट काफी ध्यान खींच रही थी और उनके स्टैंड पर लोगों की नजरें टिकी रहीं।

यह मामला कुणाल कामरा द्वारा एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों से जुड़ा है, जिसे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्यों ने विशेषाधिकार का उल्लंघन माना था। इसके बाद समिति ने कामरा को समन जारी कर उनके बयान दर्ज करने का फैसला किया था। समिति के सामने पेश होने से पहले कुणाल कामरा ने कोई विशेष बयान नहीं दिया। उन्होंने शांतिपूर्वक समिति के सदस्यों के सामने अपनी बात रखी।

कुणाल कामरा पिछले कई वर्षों से अपने तीखे और व्यंग्यात्मक स्टैंड-अप कॉमेडी के लिए चर्चा में रहते हैं। वे अक्सर राजनीति, समाज और मौजूदा घटनाओं पर अपनी राय रखते हैं। उनकी कई टिप्पणियां विवादास्पद भी रही हैं। इस मामले में विशेषाधिकार समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समिति इस बात की जांच कर रही है कि क्या कुणाल कामरा की टिप्पणियों से विधान परिषद के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

बता दें कि मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इन मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई थीं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थी और इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा चल रही है।

मुंबई पुलिस के अनुसार, कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस संबंध में कुणाल कामरा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित भी नहीं हुए। खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है।

कमीडियन को बॉम्बे हाई कोर्ट से पिछले साल राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि उनके ‘गद्दार’ कमेंट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में गिरफ्तार न किया जाए।

--आईएएनएस

एमटी/डीकेपी

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