आपत्तिजनक पोस्ट मामले में भोजपुरी एक्ट्रेस को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को दी अग्रिम जमानत

नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को अग्रिम जमानत दे दी है है, हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा। इस पोस्ट को लेकर लखनऊ में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने नेहा सिंह राठौर को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के पहले दिए गए निर्देश के अनुसार नेहा सिंह राठौर जांच अधिकारियों के सामने पेश हो चुकी हैं और उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें आगे भी जांच में पूरा सहयोग करना होगा।

इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी। उस समय अदालत ने निर्देश दिया था कि नेहा सिंह राठौर को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पहली बार 9 जनवरी को उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

दरअसल यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है। आरोप है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ऐसे बयान लिखे थे, जिन्हें आपत्तिजनक और भड़काऊ माना गया। इसी को आधार बनाकर उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनकी पोस्ट से दो समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है और इससे सामाजिक माहौल खराब हो सकता है।

एफआईआर में यह भी कहा गया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। इस संवेदनशील घटना के बाद राठौर की ओर से किए गए कथित पोस्ट को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इस तरह के बयान देश की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसी आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

--आईएएनएस

पीके/वीसी

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