सीबीडीटी ने इनकम टैक्स ऑडिट फाइलिंग की तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, जो कि पहले 30 सितंबर थी।

सीबीडीटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की पोस्ट में लिखा कि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में निर्दिष्ट करदाताओं के लिए है।

यह विस्तार चार्टर्ड अकाउंटेंटों सहित पेशेवर निकायों द्वारा उठाई गई मांग के बाद किया गया है, जिन्होंने समय पर ऑडिट पूरा करने में करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में आयकर विभाग को बताया था।

पेशेवर निकायों द्वारा विस्तार की मांग के समय में उठाए गए कुछ कारणों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सामान्य व्यावसायिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ने वाले व्यवधान शामिल हैं। इनमें से कुछ चिंताएं उच्च न्यायालयों के समक्ष भी उठाई गई थीं।

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-फाइलिंग पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है और इसमें कोई बड़ी गड़बड़ी की सूचना नहीं है।

24 सितंबर, 2025 तक, 4.02 करोड़ से अधिक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (टीएआर) अपलोड की जा चुकी थीं, जिनमें से 60,000 से अधिक अकेले 24 सितंबर को अपलोड की गईं।

इसके अतिरिक्त, 23 सितंबर, 2025 तक 7.57 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए। प्रणाली की स्थिरता के बावजूद, सीबीडीटी ने करदाताओं और व्यवसायियों की चिंताओं को स्वीकार किया।

आयकर विभाग की ओर से व्यक्तिगत करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की तारीख में कोई विस्तार नहीं किया गया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर जमा करने की आखिकी तारीख 15 सितंबर को समाप्त हो चुकी है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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