केरल हाई कोर्ट के फैसले पर भाजपा नेता का बयान, 'भारतीय कानूनी व्यवस्था को खरीदा नहीं जा सकता'

केरल हाई कोर्ट के फैसले पर भाजपा नेता का बयान, 'भारतीय कानूनी व्यवस्था को खरीदा नहीं जा सकता'

कोच्चि, 5 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शॉन जॉर्ज ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े कथित मासिक भुगतान मामले की जांच की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से साबित होता है कि भारतीय कानूनी व्यवस्था को खरीदा नहीं जा सकता।

यह मामला वीना विजयन की आईटी फर्म एक्सालॉजिक द्वारा सीएमआरएल से कथित तौर पर प्राप्त अवैध रिश्वत से संबंधित है।

वीना विजयन पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन की बेटी और बेपोर के सीपीआई-एम विधायक और पूर्व राज्य मंत्री पीए मोहम्मद रियास की पत्नी भी हैं।

डिवीजन बेंच के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए जॉर्ज ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले में नए सबूत जुटाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता मैथ्यू कुझलनादन द्वारा उठाया गया मामला और उनके द्वारा चलाया जा रहा मामला प्रकृति में भिन्न थे। किसी आपराधिक कृत्य के लिए कोई छूट नहीं है।

जॉर्ज ने आरोप लगाते हुए कहा कि उस कंपनी में अनियमितताएं हुई हैं, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। जीएसटी भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया चालान फर्जी था और उन सेवाओं से संबंधित था, जो प्रदान नहीं की गई थीं।

भाजपा नेता ने दावा किया कि राज्य सरकार भी चाहे तो मामला दर्ज कर सकती है। वीना विजयन केवल एक मध्यस्थ थीं और अंतिम जिम्मेदारी किसी और की थी। सीएमआरएल द्वारा किए गए भुगतान अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए थे और भाई-भतीजावाद के समान थे।

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ईडी की जांच जारी रखने को चुनौती देने वाली सीएमआरएल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और जांच को आगे बढ़ाने के एजेंसी के अधिकार को बरकरार रखा है।

अदालत ने कंपनी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने अदालत के आदेश पर दो सप्ताह की रोक लगाने की मांग की थी ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सके।

--आईएएनएस

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