नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में आयकर विभाग की तरफ से 2025-26 के आकलन वर्ष के लिए एक और चार आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इन नए फॉर्मों के जरिए 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को आसानी से आईटीआर दाखिल करने का मौका मिलेगा। इस बड़े फैसले के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पाने वाले व्यक्ति भी अब आईटीआर-1 फॉर्म भर सकेंगे, जो पहले आईटीआर-2 को भरना होता था। नए नियमों के अनुसार 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, एचयूएफ, कंपनियां आदि वित्त वर्ष 2024-25 में व्यवसायिक और अन्य पेशेवर आय के लिए आईटीआर दाखिल कर सकेंगे। आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 सरल फॉर्म हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम आय वाले करदाताओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं। सहज फॉर्म केवल उन लोगों द्वारा भरा जा सकता है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है और जो वेतन, संपत्ति, अन्य स्रोत और कृषि से प्राप्त आय से 5,000 रुपये प्रति वर्ष तक कमाते हैं। साथ ही, सुगम फॉर्म केवल ऐसे हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों के लिए है जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है और जो व्यवसायिक या पेशेवर आय कमाते हैं। आईटीआर-2 फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा भरा जाता है जिनकी कमाई किसी प्रकार के व्यवसायिक या पेशेवर लाभ से नहीं होती है।