नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 10 वर्ष की कैद

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पटना: बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो)अधिनियम की एक विशेष अदालत ने बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आज दोषी युवक को 10 वर्ष के कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद सोहेल को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। 


जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने की कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। वहीं, जुर्माना वसूल होने पर पीड़तिा को दिया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने पीड़तिा को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। 


मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2017 में पालीगंज थाना क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए 10 गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था।




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