वृद्धा की हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को उम्र कैद व साठ हजार जुर्माना

वृद्धा की हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को उम्र कैद व साठ हजार जुर्माना

आगरा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र असलम सिद्दीकी ने लूट के दौरान वृद्धा की हत्या करने के अपराध में दोषी सिद्ध दो सगे भाइयों राहुल और रोहित को आजीवन कारावास और साठ हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। 

  थाना हरीपर्वत से संबंधित इस मामले में रिंग रोड निवासी विनय कुमार गर्ग छह मई 2016 को दुकान गए थे। घर में उनक1 वृद्धा मां मुन्नी गर्ग अकेली थीं। दोपहर में जब विनय घर आए तो मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था। मां फर्श पर उल्टी पड़ी थीं। उनके हाथ व पैर कपड़े से बंधे थे और घर का सामान भी अस्त व्यस्त था।

   जांच के दौरान पता चला कि बदमाश वृद्धा की हत्या करके जेवरात व अन्य सामान लूट कर ले गए। पुलिस ने 12 मई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूट के माल के साथ तमंचा व कारतूस भी बरामद किए। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने नरेंद्र जैन उर्फ नंदू के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। यह भी बताया कि नौकरानी की बेटी के बताने पर घटना की थी। नरेंद्र की पत्रावली अलग कर दी गई।

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