मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को शुक्रवार को एक बार फिर झटका लगा। मुंबई की विशेष अदालत ने मलिक की मेडिकल आधार पर अस्थाई जमानत देने से इनकार कर दिया। नवाब मलिक पिछले साल 23 फरवरी से अंडरवर्ल्ड भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहीम और गुर्गों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जेल में है। ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को धन शोधन (निवारण) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि मलिक ने चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह की अस्थायी जमानत मांगी थी। मलिक ने दावा किया था कि वह गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मेडिकल आधार पर अस्थायी जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े ने कहा कि मलिक की बेटी इलाज के दौरान उनके साथ उपस्थित रह सकती हैं। अदालत ने मलिक को उस चिकित्सक के पास नहीं ले जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार भी लगाई, जो शुरू से ही उनका इलाज कर रहे हैं।
गौरतलब है किप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई अंडरवर्ल्ड के भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहीम और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़े एक मामले में 23 फरवरी को धन शोधन (निवारण) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मलिक को गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में भी न्यायिक हिरासत में हैं। मलिक ने दावा किया था कि वह गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं